अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश स्पेशल जज सुंदरनगर ने सुनाया फैसला
सुंदरनगर (मंडी)। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश स्पेशल जज सुंदरनगर की अदालत ने चरस के साथ धरे गए दो आरोपियों को दोष सिद्ध होने पर 12 साल का कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
उप जिला न्यायवादी सुंदरनगर विनय वर्मा ने बताया कि 11 दिसंबर 2019 को पुलिस टीम ने पुंघ में यातायात जांच लिए नाका लगाया हुआ था। इस दौरान दिन में करीब 2 बजे कुल्लू की तरफ से आ रही एक बस को जांच के लिए रोका। बस में सवार यात्रियों की तलाशी के दौरान सीट नंबर 25 पर बैठा व्यक्ति पुलिस को देखकर घबरा गया था। इस पर पुलिस को उस पर शक हुआ और उसके बैग की तलाशी में 2 किलो 369 ग्राम चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपी कुलदीप कौशिक पुत्र भगवान निवासी बसंत बिहार लाढौत रोड रोहतक हरियाणा को हिरासत में ले लिया था। जांच के दौरान पता चला था कि आरोपी ने चरस भुंतर के रोपा निवासी प्रेम सिंह से यह चरस खरीदी थी। दोनों के खिलाफ थाना सुंदरनगर में प्राथमिकी दर्ज होने पर उनके खिलाफ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश स्पेशल जज सुंदरनगर के अदालत में मुकदमा चला और उनके खिलाफ पुलिस ने अधीन धारा 20,29 एनडीपीएस अधिनियम अदालत में चालान पेश किया गया। अदालत में 25 गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद और दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी कुलदीप कौशिक और प्रेम सिंह को 12 साल का कठोर कारावास और 50 हजार रुपये का जुर्माना की सजा फैसला सुनाया। जुर्माना अदा न करने की सूरत में मुजरिमों को 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।