सरकार को आदेश दिए गए हैं कि वे मामले पर पुनर्विचार करें। इसके साथ ही स्वास्थ्य शिक्षकों को एक अक्तूबर 2012 से 4200 रुपये के ग्रेड पे से ऊपर का उचित आनुपातिक उच्च ग्रेड पे प्रदान करें। वेतन निर्धारण का लाभ 2012 से काल्पनिक रूप से देय होगा, जबकि वास्तविक मौद्रिक लाभ याचिका दायर करने की तिथि से तीन साल पहले यानी 2013 से दिए जाएंगे। अदालत ने राज्य प्राधिकारियों को इस फैसले का पालन करते हुए चार सप्ताह के भीतर सभी लाभ और संशोधित आदेश जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। यह फैसला शशि पाल ठाकुर और अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिका को स्वीकार करते हुए पारित किया है।