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बड़ा बदलाव: एनसीपी के नियम बदले, एक विद्यार्थी को मिल सकेगी अब एक से अधिक छात्रवृत्ति

Wed, 02 Sep 2026 12:21 PM IST
Krishan Singh विकास चौधरी, संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना।

सार

अब एक पात्र विद्यार्थी एक मेरिट आधारित छात्रवृत्ति के साथ-साथ पात्रता शर्तें पूरी करने पर एक से अधिक कल्याणकारी छात्रवृत्तियों का लाभ उठा सकेगा।
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छात्रवृत्ति (सांकेतिक)। - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
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विस्तार
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राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर शैक्षणिक सत्र 2026-27 से छात्रवृत्ति के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब एक पात्र विद्यार्थी एक मेरिट आधारित छात्रवृत्ति के साथ-साथ पात्रता शर्तें पूरी करने पर एक से अधिक कल्याणकारी छात्रवृत्तियों का लाभ उठा सकेगा। केंद्र सरकार ने एनएसपी के मौजूदा वन स्टूडेंट-वन स्कॉलरशिप ढांचे को बदलकर वन स्टूडेंट-मल्टीपल स्कॉलरशिप करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के छात्रवृत्ति प्रभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार यह व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रभावी होगी। यदि कोई विद्यार्थी किसी कल्याणकारी छात्रवृत्ति का लाभ ले रहा है और बाद में वह मेरिट आधारित छात्रवृत्ति के लिए पात्र हो जाता है, तो उसे मेरिट छात्रवृत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। इसी तरह मेरिट छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाला विद्यार्थी पात्रता पूरी करने पर कल्याणकारी छात्रवृत्ति का लाभ भी ले सकेगा।

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आवेदन प्रक्रिया भी होगी आसान
नए प्रावधान के तहत विद्यार्थी पहले आवेदन के दौरान उपलब्ध कराई सामान्य जानकारी आगे के आवेदनों के लिए दोबारा इस्तेमाल कर सकेगा। बाद के छात्रवृत्ति आवेदनों में विद्यार्थियों को केवल संबंधित योजना से जुड़ी जानकारी भरने और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। आवेदन में कमी पाई जाती है तो योजना से संबंधित विवरण में संशोधन का अवसर दिया जाएगा। सामान्य शैक्षणिक या संस्थान संबंधी जानकारी में बदलाव के लिए पहले सभी जमा आवेदनों को वापस लेना होगा। संस्थानों के नोडल अधिकारियों को विद्यार्थी की ओर से जमा किए सभी आवेदनों और उनकी स्थिति दिखाई देगी। आवेदन में कमी पाए जाने पर उसे योजना-विशिष्ट विवरण अथवा सामान्य/शैक्षणिक विवरण से जुड़ी कमी के रूप में अलग-अलग चिह्नित किया जाएगा। अगले स्तर के सत्यापन में भी विद्यार्थी के सभी आवेदन संबंधित नोडल अधिकारियों को दिखाई देंगे।


सभी सरकारी व निजी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, स्कूलों और संबंधित शिक्षा अधिकारियों को नए प्रावधान का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। संस्थानों को नोटिस बोर्ड, प्रार्थना सभा, जागरूकता अभियान और अन्य माध्यमों से पात्र विद्यार्थियों को जानकारी देने तथा निर्धारित समय सीमा में आवेदन करवाने को कहा गया है। -अनिल कुमार, उपनिदेशक, जिला उच्च शिक्षा विभाग

 

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