कुल्लू पुलिस थाना में नए कानून के तहत काम करते पुलिस अधिकारी व जवान। संवाद।
कुल्लू। जिले के पुलिस थानों में नए आपराधिक कानून लागू कर कामकाज शुरू कर दिया है। जिले में पुलिस के 10 थाना क्षेत्र हैं। इसमें सरवरी स्थित महिला पुलिस थाना भी शामिल है। नए कानून के तहत काम करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को बाकायदा प्रशिक्षण दिया गया है। जिले में अभी नए कानून के तहत कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। सभी थानाें में इसको लेकर साफ्टवेयर भी अपलोड कर दिया गया है। इन कानूनों के लागू होने से अब जिलावासी गंभीर अपराधाें की घर बैठे ही एफआईआर करवा सकेंगे।
उघर, जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति के भी तीनों पुलिस थानों में भी नए कानून के तहत काम की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिलावासी जगदीश ठाकुर, दलीप सिंह, सुरेश कुमार, प्रेम सिंह तथा अमर ठाकुर ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू कर अच्छी पहल की है।
कहा कि इससे जहां आरोपी को एक समय के भीतर सजा मिलने का प्रावधान है, वहीं पीड़ित लोगों को न्याय मिलेगा। कहा कि नए आपराधिक कानून से लोग अब ऑनलाइन एफआईआर कर सकेंगे। पुलिस अधीक्षक कुल्लू डाॅ. कार्तिकेयन ने कहा कि जिला कुल्लू के सभी पुलिस थानों में तैयारियां पहले से कर दी गई थीं। कहा कि नए कानून को लेकर साफ्टवेयर कंप्यूटरों में अपलोड है और पुलिस के जांच अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया गया है।
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जिला कुल्लू में पुलिस थाना
जिला कुल्लू में 10 पुलिस थाना है। इसमें सरवरी में महिला पुलिस थाना सरवरी भी शामिल है। इसके अलावा कुल्लू, भुंतर, मनाली, पतलीकूल, सैंज, बंजार, आनी, ब्रो तथा निरमंड पुलिस थाना है। इन सभी थानों में तीन नए कानून के तहत कामकाज शुरू हो गया है।
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