केलांग (लाहौल-स्पीति)। लाहौल-स्पीति प्रशासन ने पंचायती राज चुनावों को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त किरण भड़ाना ने बताया कि अधिसूचित जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे लोग, जिनके पास वैध अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र है, वे एसटी आरक्षित सीट से चुनाव लड़ सकते हैं।
आदेश में कहा गया है कि किन्नौर, लाहौल-स्पीति और चंबा के पांगी और भरमौर क्षेत्र संविधान के तहत अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र घोषित हैं। इन क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग के लोग भी यदि वैध एसटी प्रमाण पत्र रखते हैं, तो वे एसटी सीट से चुनाव लड़ने के पात्र होंगे।
प्रशासन ने यह भी साफ किया है कि उम्मीदवार की पात्रता उसके वर्तमान वैध प्रमाण पत्र के आधार पर तय होगी। पहले किसी एससी सीट से चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति भी अब एसटी प्रमाण पत्र के आधार पर एसटी सीट से चुनाव लड़ सकेंगे।
हालांकि, एक उम्मीदवार एक ही चुनाव प्रक्रिया में केवल एक ही आरक्षित श्रेणी का लाभ ले सकेगा। एससी और एसटी दोनों श्रेणियों का एक साथ लाभ लेना मान्य नहीं होगा। प्रशासन का कहना है कि इस आदेश का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और स्पष्ट बनाना है, ताकि योग्य उम्मीदवार बिना किसी भ्रम के चुनाव में भाग ले सकें। संवाद