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संशोधित उच्च वेतनमान, ग्रेड -पे में कटौती गलत : गुलशन

Sun, 07 Sep 2025 10:15 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू
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बोले- 89 श्रेणियों के कर्मचारी लाभों से हो जाएंगे वंचित
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संवाद न्यूज एजेंसी
कुल्लू। प्रदेश पेंशनभोगी संघ ने सरकार ने छह सितंबर को जारी कर्मचारी विरोधी अधिसूचना को सिरे से खारिज किया है। इसमें तीन जनवरी 2022 से पूर्व नियुक्त हुए करीब 89 श्रेणियों के कर्मचारियों के उच्च संशोधित वेतनमान और ग्रेड-पे में भारी कटौती की गई है।
प्रदेशाध्यक्ष एलआर गुलशन ने कहा कि वित्त विभाग के इस तुगलकी फरमान से तीन जनवरी 2022 से पूर्व नियुक्त हुए कर्मचारी दो वर्ष के सेवाकाल के बाद नियमित होने पर संशोधित उच्च वेतनमान और ग्रेड-पे से वंचित हो जाएंगे।
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उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन का दावा करने वाली वर्तमान प्रदेश सरकार पिछले करीब तीन सालों से कर्मचारी विरोधी निर्णय ले रही है। प्रदेश के लाखों पेंशनरों और कर्मचारियों को एक जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान के एरियर और कुल 16 फीसदी महंगाई भत्ते की पांच किस्तों के एकमुश्त एरियर सहित भुगतान से वंचित किया गया है। प्रदेश के लाखों पेंशनर और कर्मचारी पहले से ही निराश हैं। अब तीन जनवरी 2022 से संशोधित वेतनमान के नियम 7 (ए) को खत्म करके दो वर्ष के सेवाकाल के बाद नियमित होने वाले सैकड़ों कर्मचारी संशोधित उच्च वेतनमान और ग्रेड-पे से वंचित हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि छह सितंबर को जारी वित्त विभाग की नई अधिसूचना से सैकड़ों कर्मचारियों को वेतन में करीब 15,000 से 20,000 रुपये का वित्तीय नुकसान होगा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस फरमान को जल्द रद्द किया जाए।
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