कुल्लू। चरस तस्करी के मामले में कुल्लू की जुवेनाइल अदालत ने नाबालिग को दोषी पाते हुए उसे एक साल और दस महीने के कारावास की सजा सुनाई।
न्यायालय ने 15 नवंबर को यह सजा सुनाई है। आरोपी के खिलाफ बंजार पुलिस थाना में 28 फरवरी, 2021 को एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसके पास चार किलो 110 ग्राम चरस की खेप बरामद हुई थी। इसके बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की। 23 सितंबर, 2021 को न्यायालय में चार्जशीट फाइल की गई। इसके बाद सुनवाई हुई।
15 नवंबर को जुवेनाइल कोर्ट कुल्लू ने आरोप तय होने पर एक साल और 10 महीने की सजा के साथ पांच हजार का जुुुर्माना भी किया। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गुरदेव शर्मा ने कहा कि जुवेनाइल अदालत ने चरस तस्करी के एक मामले में एक नाबालिग को एक साल 10 महीने की सजा सुनाई है। उन्होंने कहा कि पुलिस थाना बंजार में एनडीपीएस का यह मामला दर्ज हुआ था।