कुल्लू। विशेष न्यायाधीश कुल्लू प्रकाश चंद राणा की अदालत ने मंगलवार को आरोप सिद्ध होने पर एक व्यक्ति को 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 1,20,000 रुपये जुर्माना भी किया है।
जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दो वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। यह सजा एनडीपीएस अधिनियम की धारा 22(सी) के तहत सुनाई गई। वहीं कोर्ट ने एनडीपीएस अधिनियम की अन्य धारा के तहत व्यक्ति को एक साल की सजा और 12,000 रुपये का जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक महीने की अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
26 अक्तूबर 2017 को लगभग 4:25 बजे पुलिस जवान रविंद्र कुमार के नेतृत्व में मणिकर्ण के टाहुक के पास शवालगा में मौजूद थे। जांच के दौरान चुन्नी दीपक पुत्र सोमन निवासी केरल के कब्जे से 124 ग्राम चरस, 5.56 ग्राम एमडीएमए और 10.404 ग्राम एलएसडी बरामद कर गिरफ्तार किया गया जिसे वह कैरी बैग में ले जा रहा था।
इस संबंध में पुलिस थाना कुल्लू में मामला दर्ज किया। पुलिस ने जांच पूरी होने पर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई करते हुए कुल्लू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने व्यक्ति को दोषी ठहराया और सजा सुनाई गई। जिला न्यायवादी कुल्लू कुलभूषण गौतम ने कहा कि मामले में आरोप साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने कोर्ट के समक्ष 11 गवाह पेश किए।