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Kullu News: विज्ञापन से पहले एमसीएमसी से सर्टिफिकेट लेना जरूरी

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जिला निर्वाचन अधिकारी ने एमसीएमसी सदस्यों से की बैठक
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संवाद न्यूज एजेंसी
कुल्लू। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। अब एमसीएमसी कमेटी ने अपना कार्य आरंभ कर दिया है। मंगलवार को जिला निर्वाचन अधिकारी तोरुल एस रवीश ने जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणीकरण एवं अनुश्रवण समिति (एमसीएमसी) के सदस्यों के साथ बैठक की।
उन्होंने कहा कि एमसीएमसी का कार्यालय जिला लोक संपर्क अधिकारी कार्यालय में स्थापित किया गया है। समाचार-पत्रों, रेडियो, टीवी, ई-पेपर, बल्क मैसेज और सोशल मीडिया में प्रकाशित एवं प्रसारित होने वाले समाचारों, विज्ञापनों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। उम्मीदवारों को स्थानीय अखबार, टेलीविजन चैनल, सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों में विज्ञापन जारी करने से पहले एमसीएमसी से सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है। इसके लिए पंजीकृत राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को विज्ञापन प्रकाशित या प्रसारित होने की तिथि से तीन दिन पहले तथा गैर-पंजीकृत निर्दलीय उम्मीदवारों को सात दिन पहले दो प्रतियों में आवेदन करना होगा।
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आवेदन पत्र के साथ प्रकाशित या प्रसारित होने वाले विज्ञापन की प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य होगा। अगर कोई उम्मीदवार बिना अनुमति विज्ञापन जारी करवाता है तो उसे पेड न्यूज की श्रेणी में रखकर संबंधित उम्मीदवार के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी। इस दौरान एडीएम अश्वनी कुमार, तहसीलदार निर्वाचन बीना कुमारी आदि मौजूद रहे। संवाद
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