181 में 138 केसों में त्रुटियों के उपरांत उपमंडल की समिति को भेजा
काजा में 38 मामले, केलांग के 3 और उदयपुर के 2 मामले पाए सही
संवाद न्यूज एजेंसी
केलांग (लाहौल-स्पीति)। जिला लाहौल-स्पीति के जिला मुख्यालय केलांग में शुक्रवार को राष्ट्रीय सूचना केंद्र के सभागार में वन अधिकार अधिनियम की जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई।
उपायुक्त लाहौल-स्पीति राहुल कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में केलांग, काजा और उदयपुर उपमंडल के वन अधिकार अधिनियम उप मंडल स्तरीय समितियों की ओर से प्रस्तुत किए गए 181 मामलों का अवलोकन और विचार-विमर्श किया गया।
उपायुक्त एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय समिति वन अधिकार अधिनियम राहुल कुमार ने बताया कि वन अधिकार अधिनियम के तहत बैठक में जिले भर से 181 व्यक्तिगत मामले प्रस्तुत किए। इसमें 43 मामलों को समिति ने अवलोकन के बाद स्वीकृति दी। शेष 138 मामलों में त्रुटियों के उपरांत उपमंडल स्तर की समितियों को जल्द सभी औपचारिकताएं पूरा करने के लिए भेजा गया है। कुल 181 व्यक्तिगत मामलों में कृषि भूमि से संबंधित 91 और निवास भूमि से संबंधित 90 मामले आए थे। समिति ने कुल 43 मामलों को सभी औपचारिकताओं सहित अधिनियम के तहत निर्धारित मापदंडों के अनुरूप पाया, जिसमें स्पीति उपमंडल काजा के 100 में से 38 मामले, केलांग के 64 से 3 और उदयपुर उप मंडल के 17 में से 2 मामले सही पाए गए।
बैठक में एसडीएम केलांग रजनीश शर्मा, उदयपुर मनोज ठाकुर, तहसीलदार केलांग रमेश राणा और एसडीएम काजा शिखा, डीएफओ लाहौल अनिकेत वानवे, जिला स्तरीय समिति के गैर सरकारी सदस्य जिला परिषद सदस्य दोर्जे अंगरूप ,छेजिंग डोलमा छेरिंग संदूप भी मौजूद रहे।
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