कुल्लू। ध्वनि व पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए इस बार दिवाली में केवल हरे पटाखों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके लिए समय भी तय किया गया है और लोग रात आठ बजे से 10 बजे के बीच हरे पटाखे जला सकेंगे।
हरे पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंस धारक व्यापारियों के माध्यम से ही की जाएगी। इस बारे में उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने चार नवंबर को मनाए जाने वाले दीपावली उत्सव को देखते हुए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कहा कि केवल वही व्यापारी हरे पटाखे बेच सकेंगे, जिन्होंने पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संस्थान से लाइसेंस प्राप्त किया हो। पटाखे बेचने वाले अस्थायी स्टाल अथवा दुकानों को आगजनी की घटना रोकने के लिए एहतियाती नियमों की पालना करना होगा। आदेश में कहा गया है कि साइलेंस जोन में किसी प्रकार के पटाखे नहीं फोड़े जा सकते। पटाखे केवल सुरक्षित स्थान तथा बाजार व आवासीय क्षेत्रों से दूर चलाए जा सकेंगे। एसडीएम कुल्लू विकास शुक्ला ने कहा है कि समिति की रिपोर्ट के आधार पर कुल्लू में कुछ स्थलों को चिह्नित किया गया है, जहां पटाखों का प्रयोग किया जा सकेगा। इन स्थलों में नेहरू पार्क सरवरी, पुलिस मैदान बांशिंग, विपणन समिति मैदान अखाड़ा बाजार शामिल हैं। एसडीएम संबंधित क्षेत्रों में स्थलों का निर्धारण करेंगे। पटाखों की बिक्री के लिए ढालपुर स्थित रथ मैदान तथा अखाड़ा बाजार में राम बाग को चिह्नित किया है। इस दौरान लोगों को सामाजिक दूरी व मास्क लगाना होगा।