कुल्लू। पॉक्सो एक्ट के तहत जिला अदालत कुल्लू ने आरोप सिद्ध होने पर एक व्यक्ति को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रकाश चंद राणा की अदालत ने दोषी को यह सजा सुनाई है। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376(3) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत आरोपी को दोषी ठहराया है। अदालत ने 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
घटनाक्रम के अनुसार, पीड़िता के पिता ने घटना की जानकारी पुलिस को दी कि 11 अक्तूबर 2022 को जब पीड़ित बच्ची के माता-पिता खेतों में गए थे, तब आरोपी ने बच्ची को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता ने अभिभावकों को आपबीती सुनाई। इसके बाद 12 अक्तूबर 2022 को पीड़िता के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने बताया कि पुलिस थाना सैंज में 2022 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले पर सैंज पुलिस ने गहनता से जांच की। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत के समक्ष चार्जशीट पेश की। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने दोष सिद्ध करने के लिए अदालत में कुल 15 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है। संवाद