कुल्लू। तेज रफ्तार से वाहन चलाते हुए, लाल बत्ती का उल्लंघन करते हुए, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पर बात करने या शराब पीकर गाड़ी चलाने से चालान होने पर इसे मामूली अपराध मानना आपकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। अब सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार मोटर वाहन अधिनियम में बहुत ही कड़े प्रावधान किए गए हैं। इस तरह के मामूली चालान से आपका ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित किया जा सकता है।
आपके चालान और लाइसेंस के निलंबन का ऑनलाइन रिकार्ड रहेगा और तीन बार चालान होने पर आपको जेल भी हो सकती है तथा लाइसेंस रद किया जा सकता है। वीरवार को देव सदन में हुई बैठक में निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के अलावा एएसपी निश्चिंत सिंह नेगी और एसडीएम रोहित राठौर ने विभागीय अधिकारियों को मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी। एएसपी एनएस नेगी ने बताया कि यातायात के नियमों के पालन से सड़क दुर्घटनाओं में काफी कमी लाई जा सकती है। हर वाहन चालक को इन नियमों का पालन करना चाहिए तथा इनके प्रति आम जनता में जागरूकता बहुत जरूरी है।
इस संबंध में एसडीएम रोहित राठौर ने बताया कि वाहनों के पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया अब बहुत ही हाईटेक हो चुकी है। राष्ट्रीय नेटवर्क पर इसका डाटाबेस तैयार किया गया है। अब किसी वाहन चालक का देश के किसी भी हिस्से में चालान होता है तो इसकी सूचना लाइसेंस अथॉरिटी यानि संबंधित एसडीएम या आरटीओ को मिल जाती है। ड्राइविंग लाइसेंस अथॉरिटी को उक्त वाहन चालक के खिलाफ आगामी कार्रवाई करनी पड़ती है। इसमें वाहन चालक का लाइसेंस 90 दिन के लिए निलंबित किया जा सकता है। लाइसेंस निलंबन का ऑनलाइन रिकार्ड रखा जाता है और तीन बार चालान होने पर लाइसेंस धारक को सजा हो सकती है तथा उसका लाइसेंस पूर्णतय: रद किया जा सकता है। सभी वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए।