धर्मशाला। चिट्टा के साथ पकड़े दो दोषियों को अदालत ने 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों को एक-एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी। विशेष न्यायाधीश-1 कांगड़ा राजीव बाली की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। ये दोनों दोषी जम्मू-कश्मीर के रहने वाले हैं। जिला अभियोजन अधिकारी एनएस चौहान ने बताया कि 5 मई, 2023 की रात करीब 12:20 बजे, पुलिस सब-इंस्पेक्टर यदेस कुमार अपनी टीम के साथ शिवनगर स्थित शिव मंदिर के पास गश्त कर रहे थे। इसी दौरान जम्मू-कश्मीर नंबर का एक वाहन घरोह की ओर से आता दिखा।
पुलिस टीम को देखकर चालक ने वाहन को घुमाने की कोशिश की, लेकिन वाहन का अगला पहिया नाले में फंस गया। वाहन में जम्मू-कश्मीर निवासी सुलखान सिंह और इंदरजीत सिंह सवार थे। शक के आधार पर वाहन की तलाशी ली गई और इस दौरान 260 चिट्टा बरामद हुआ। आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाना धर्मशाला में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच पूरी होने के बाद चार्जशीट अदालत में पेश की गई और आरोपियों को मुकद्दमे का सामना करने के लिए भेजा। मुकद्दमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 13 गवाहों को पेश किया। सभी सबूतों और तथ्यों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।