फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Kangra News: दुकानदार का 9.41 लाख की वसूली का दावा किया खारिज

Sat, 20 Jun 2026 12:54 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
विज्ञापन
विज्ञापन
धर्मशाला। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पालमपुर की अदालत ने क्षेत्र में स्थित गारमेंट्स शोरूम के मालिक की ओर से गुजरात की एक कपड़ा मील के खिलाफ दायर 9.41 लाख रुपये की वसूली संबंधी अपील को खारिज कर दिया है।
विज्ञापन

अदालत ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि वादी अपने दावों को पर्याप्त साक्ष्यों से साबित करने में असफल रहा है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश धीरू ठाकुर की अदालत ने कहा कि दोनों पक्षों में लिखित समझौता नहीं था और मौखिक दावों पर वसूली के आदेश नहीं दिए जा सकते हैं।
मामले के अनुसार गारमेंट्स शोरूम के मालिक ने दावा किया था कि उन्होंने गुजरात की नाम कंपनी की फ्रेंचाइजी लेकर वर्ष 2008 में पालमपुर में शोरूम खोला था। कंपनी ने उससे सात लाख रुपये सुरक्षा राशि और 30 हजार रुपये सॉफ्टवेयर शुल्क के रूप में जमा करवाए थे।
विज्ञापन

वादी का आरोप था कि कंपनी ने पुराना और खराब गुणवत्ता का माल भेजा, जिससे कारोबार प्रभावित हुआ। साथ ही सुरक्षा राशि, ब्याज, न्यूनतम मार्जिन गारंटी और अन्य खर्चों के रूप में कुल 9.41 लाख रुपये की वसूली की मांग की गई थी।
निचली अदालत ने वर्ष 2018 में यह दावा खारिज कर दिया था, जिसके खिलाफ शोरूम मालिक ने अपील दायर की थी। अदालत ने अपील खारिज करते हुए दोनों पक्षों को अपने-अपने खर्च स्वयं वहन करने के निर्देश दिए।
विज्ञापन

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें