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इंश्योरेंस कंपनी को दिए उपभोक्ता को पौने चार लाख रुपये हर्जाना देने के आदेश

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धर्मशाला। जिला उपभोक्ता आयोग कांगड़ा ने अग्निकांड में लाखों का नुकसान झेल चुके चमन लाल को राहत दी है। आयोग ने बीमा कंपनी ओरिएंटल इंश्योरेंस को 3,75000 रुपये नौ प्रतिशत ब्याज के साथ देने का आदेश दिया है।
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साथ ही बीमा कंपनी के ऊपर दावे को गलत ढंग से निरस्त करने के लिए 25,000 जुर्माना, पांच हजार शिकायत का खर्च और 30, 000 वकील की फीस देने का आदेश दिया है। 2018 में ज्वालामुखी के बोहन में शिकायतकर्ता चमन लाल के लकड़ी के व्यापारिक प्रतिष्ठान में आग लग गई थी। चमन लाल ने इस परिसर और व्यवसाय का सात लाख रुपये में बीमा करवाया था, लेकिन बीमा कंपनी ने अग्निकांड और बीमित स्थान के अलग-अलग होने की बात कहते हुए दावा निरस्त कर दिया था। इसके अतिरिक्त बीमा कंपनी का मानना था कि बीमा केवल कार्यालय का हुआ है और साथ लगते परिसर, जिसमें इमारती लकड़ी रखी थी, वह बीमित नहीं था। उपभोक्ता आयोग कांगड़ा ने बीमा कंपनी के सभी तथ्यों को नकारते हुए तथा शिकायतकर्ता के तथ्यों को स्वीकृति कर व्यवस्था दी कि बीमा चमन लाल के बोहन परिसर का ही हुआ था। पुलिस रिपोर्ट, अग्निशमन विभाग की रिपोर्ट, नगर पालिका की रिपोर्ट और बैंक की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि आग भी बीमित जगह में ही लगी थी। पॉलिसी की भाषा को मुश्किल बताते हुए उपभोक्ता आयोग ने इसे सरल और सादी भाषा में बनाने के आदेश भी पारित किए। वहीं, आयोग ने पाया कि सर्वेयर की रिपोर्ट में नुकसान का कम आकलन हुआ है, जब सर्वेयर खुद 3,95,000 रुपये के नुकसान को सत्यापित कर चुका था तो उसे फाइनल रिपोर्ट में 57,000 रुपये आकलन करने का कोई आधार नहीं था। इन्हीं तथ्यों पर उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष हिमांशु मिश्रा, सदस्य नारायण ठाकुर और आरती सूद ने यह निर्णय देहरा सर्किट में सुनाया। शिकायतकर्ता की ओर से पैरवी अधिवक्ता एनके शर्मा ने की।
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