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Kangra News: चेक बाउंस मामला ः दो ठेकेदारों को पांच लाख रुपये भुगतान के आदेश

Tue, 24 Feb 2026 07:22 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
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धर्मशाला। शटरिंग के किराये की एवज में जारी चेक बाउंस होने पर धर्मशाला की अदालत ने दो ठेकेदारों को कड़ी फटकार लगाते हुए भुगतान के आदेश दिए हैं। दंडाधिकारी हकीकत धांडा की अदालत ने वादी अनिल कुमार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए प्रतिवादियों को 5 लाख रुपये की राशि 6 फीसदी वार्षिक ब्याज सहित चुकाने को कहा है।
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शिकायतकर्ता अनिल कुमार निवासी लदवाड़ा निर्माण सामग्री (शटरिंग, प्लेट्स आदि) सप्लाई करने का कार्य करते हैं। उनसे ठेकेदार राजेश कुमार और गुलशन कई वर्षों से शटरिंग सामग्री किराये पर लेते थे। किराये के भुगतान के लिए दोनों ठेकेदारों ने वर्ष 2014 में 2.38 लाख और 2.62 लाख रुपये के दो चेक जारी किए थे। दोनों की चेक 23 अगस्त 2014 को पर्याप्त राशि न होने के कारण बाउंस हो गए।
इस पर शिकायतकर्ता ने दोनों प्रतिवादियों से संपर्क किया। इस पर उन्होंने 2-3 माह में भुगतान करने का आश्वासन दिया। मगर भुगतान करने में नाकाम रहे। इस पर अनिल ने तत्काल धारा 138 एनआई एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू नहीं की। हालांकि, लगातार टालमटोल के बाद शिकायतकर्ता ने 9 दिसंबर, 2014 को विधिक नोटिस भेजा था। न्यायालय ने सभी तथ्यों और पक्षों को सुनने के बाद शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है।
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