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नाबालिग से दुष्कर्म पर सौतेले बाप को 10 साल कैद

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धर्मशाला। नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी सौतेले पिता को स्पेशल जज कांगड़ा स्थित धर्मशाला पुरेंद्र वैद्य की अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई। इसके अलावा दोषी को 10 हजार रुपये का जुर्माना भी देना होगा। मामले की पैरवी जिला न्यायवादी राजेश वर्मा और उपजिला न्यायवादी एलएम शर्मा ने की।
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उन्होंने बताया कि 24 फरवरी 2014 को पीड़ित नाबालिग लड़की ने बयान दिया था कि वह छठी कक्षा में पढ़ती है। वह अपने पिता की मृत्यु के बाद मध्यप्रदेश से माता के साथ हिमाचल आई थी। इस दौरान वह अपने सौतेले बाप के साथ रह रही थी। कुछ दिनों बाद उसकी माता की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद उसका सौतेला बाप उसके साथ दुष्कर्म करता था। पहले तो वह चुप रही। लेकिन एक दिन उसके पेट में दर्द उठा और उसने आपबीती अपनी स्कूल टीचर को बताई। इसके बाद उन्होंने अपने सौतेले पिता के खिलाफ पुलिस थाना ज्वालामुखी में मामला दर्ज करवाया था। इस दौरान पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया। करीब अढ़ाई वर्ष तक चले इस मामले में 16 गवाह पेश किए गए। वहीं पुलिस के जुटाए साक्ष्यों के आधार पर मंगलवार को स्पेशल जज पुरेंद्र वैद्य की अदालत ने दोषी को पोक्सो एक्ट के तहत 10 साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। इसके अलावा पीड़ित नाबालिग को कंपनसेशन स्कीम-2012 के तहत 50 हजार रुपये की राशि देने के भी निर्देश जारी किए।
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