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आरटीओ ने एचपी-02 नंबर टैक्सियों की 20 आरसी ली कब्जे में

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टैक्सी में मीटर न लगाने पर रोकी पासिंग
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आरटीओ ने बीस आरसी भी लीं कब्जे में
नियमों की अवहेलना पर काटे जा रहे चालान
विपिन चौधरी
धर्मशाला। यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले टैक्सी चालकों के खिलाफ परिवहन विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। खासकर एचपी-02 नंबर की टैक्सियों में मीटर न लगवाने पर गाड़ियों की पासिंग रोक दी गई है। वहीं, करीब बीस गाड़ियों की आरसी को भी परिवहन विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया है। यातायात नियमों के तहत एचपी- 02 नंबर की टैक्सियों में मीटर लगवाना जरूरी किया गया है। बावजूद इसके जिले के कई टैक्सी चालक इस नंबर की टैक्सियों में मीटर नहीं लगवा रहे हैं। इसके चलते परिवहन विभाग ने ऐसी टैक्सियों की पॉसिंग रोक दी है। विभाग के अधिकारियों का दो टूक कहना है कि जब्त की गई आरसी को टैक्सियों में मीटर लगवाने के बाद ही जारी किया जाएगा। वहीं, ऐसी टैक्सियों के परिवहन विभाग ने चालान काटना भी शुरू कर दिए हैं।
कांगड़ा में पंजीकृत हैं 170 टैक्सियां
परिवहन विभाग की मानें तो जिला कांगड़ा में इस नंबर की 170 टैक्सियां पंजीकृत हैं। ऐसे में इन वाहनों पर मीटरों का लगाया जाना जरूरी है। परिवहन विभाग ने ऐसी टैक्सियों के ऑपरेटरों को मीटर लगवाने के लिए कुछ स्थान सुझाए हैं, जहां पर वे अपनी गाड़ियों में मीटर लगवा सकते हैं। बावजूद इसके आपरेटर मीटर लगवाने में वे कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं।
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यह वसूला जाना था किराया
मीटर लगी टैक्सियों के लिए परिवहन विभाग ने किराया तय किया था। इसके चलते पहले एक किलोमीटर के लिए 50 रुपये किराया तय था, जबकि मीटर वाली टैक्सी में प्रति किलोमीटर 15 रुपये की दर से किराया लगेगा। वहीं, वेटिंग चार्जज 25 रुपये प्रति घंटा और सामान के लिए पांच रुपये प्रति वस्तु किराया तय किया गया है।
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जिले में अभी तक एचपी-02 नंबर की किसी भी टैक्सी ऑपरेटर ने मीटर नहीं लगवाया है। विभाग ने यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले ऑपरेटरों के चालान काटना शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा उनकी टैक्सियों की पासिंग पर भी रोक लगा दी है, जबकि बीस के करीब वाहनों की आरसी को विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया है। - डॉ. मेजर विशाल शर्मा, आरटीओ, कांगड़ा।
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