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मापदंडों से अधिक बसूली पर होंगे लाइसेंस रद्द

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अमर उजाला ब्यूरो
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नगरोटा बगवां (कांगड़ा)। नगरोटा बगवां तहसील परिसर में राजस्व विभाग की ओर से निर्धारित फीस से अधिक वसूली करने पर संबंधित लाइसेंस धारक का लाइसेंस रद्द हो सकता है। इसके अलावा अनाधिकृत रूप से लेनदेन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो सकती है। एसडीएम सिद्धार्थ आचार्य ने नगरोटा बगवां तहसील परिसर में कार्यरत बसीका नवीसों, स्टांप बेंडरों और टाइपिस्टों के साथ आयोजित बैठक में कहा है कि इस बारे लिखित शिकायत आने पर विभाग कार्रवाई करेगा।
उन्होंने कहा कि हल्फी, रजिस्ट्र्यिों, विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्रों और अन्य प्रकार के दस्तावेजों आदि पर यदि किसी बसीका नवीस, स्टांप बैंडर और टाईपिस्ट ने राजस्व विभाग की ओर से निर्धारित फीस से अधिक फीस ली तो उनके खिलाफ लिखित शिकायत आने पर उनके लाइसेंस रद्द हो सकते हैं। राजस्व विभाग के जारी मापदंडों के अनुसार उचित कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। बैठक में तहसीलदार मनोज कुमार को उन्होंने इस बारे में कड़े कदम उठाने को कहा और भविष्य में किसी व्यक्ति के लिखित शिकायत आने पर उचित कार्रवाई करने को कहा।
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उन्होंने कहा कि कई दिनों से राजस्व संबंधी कार्यों को करवाने आने वाले व्यक्तियों से मापदंडों से अधिक फीस वसूलने की शिकायतें आ रही हैं। एसडीएम ने ऐसी शिकायतों का कड़ा संज्ञान लेते हुए बताया कि बैठक में उपस्थित सभी को सख्त हिदायतें दी गई हैं, जो भी व्यक्ति अवैध रूप से तहसील परिसर में कोई भी लेन देन करता हुआ पाया गया, तो उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।
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