साइंस इंस्पायर के लिए आवेदन न करने वाले स्कूल नपेंगे
विभाग करेगा कार्रवाई, 30 जून तक करवाएं पंजीकरण
अमर उजाला ब्यूरो
धर्मशाला। स्कूली बच्चों में विज्ञान विषय में रुचि बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की साइंस इंस्पायर अवार्ड स्कीम के लिए आवेदन न करने वाले स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेशों के अनुसार जिन स्कूलों ने अभी तक एक बार भी आवेदन नहीं किया है। वह स्कूल 30 जून तक अपना पंजीकरण करवा सकते हैं, जबकि जो स्कूल इसमें पहले से भाग ले रहे हैं। वे अपने यूजर नेम और पासवर्ड से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
साइंस इंस्पायर अवार्ड मानक 2018-19 के लिए विभाग ने आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रतियोगिता जोन स्तर से शुरू होगी, जबकि राज्य स्तर पर उम्दा प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थी राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इसके लिए जिन निजी और सरकारी स्कूलों ने अभी तक अपना पंजीकरण नहीं करवाया है। वे 30 जून तक उच्च शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय में पंजीकरण करवा सकते हैं। उधर, उप निदेशक उच्च शिक्षा कांगड़ा केके शर्मा ने बताया कि इंस्पायर स्कीम के तहत निजी और सरकारी स्कूलों से आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन करने वाले स्कूलों को प्रदर्शनी को 10 हजार रुपये दिए जाएंगे। इससे बच्चो से विज्ञान विषय में मॉडल तैयार करवाए जाएंगे और उनकी प्रदर्शनी लगाई जाएगी।