नूरपुर (कांगड़ा)। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी व्यक्ति को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को न्यायालय ने 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। पुलिस जिला नूरपुर के तहत इंदौरा थाने में 25 नवंबर 2023 को पीड़िता के पिता की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बयान दिया था कि उनकी नाबालिग बेटी को आरोपी जगदीश उर्फ पम्मा निवासी तड़या सुगाला, इंदौरा जबरदस्ती उठाकर अपने घर ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया।
एसपी नूरपुर अशोक रत्न ने बताया कि इस अभियोग में शीघ्र और पेशेवर ढंग से कार्रवाई करते हुए आरोपी जगदीश को 26 नवंबर 2023 को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले की गहन जांच और सभी तथ्यों की बारीकी से जांच-पड़ताल करने के बाद 19 जनवरी 2024 को चालान अदालत में प्रस्तुत किया। अब अदालत ने सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी जगदीश उर्फ पम्मा को दोषी करार दिया।