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इंशोरेंस कंपनी को पौने दो लाख मुआवजा देने के आदेश

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धर्मशाला। इंश्योरेंस कंपनी को एक व्यक्ति के मकान के गिरे हिस्से की मरम्मत का मुआवजा न देना काफी महंगा पड़ा है। उपभोक्ता मंच धर्मशाला ने कंपनी को पीड़ित व्यक्ति के मकान की मरम्मत पर खर्च हुए 1,46,000 रुपये मुआवजा और खर्च हुए 18 हजार रुपये नौ प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए।
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यह आदेश उपभोक्ता मंच धर्मशाला के अध्यक्ष मुकेश बंसल, सदस्य संगीता गौतम और दिनेश शर्मा ने शिकायतकर्ता कमल कुमार पुत्र वीर सिंह निवासी खड़ौता जवाली की शिकायत पर सुनवाई करते हुए दिए हैं। मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता विनय सोनी ने बताया कि जवाली के तहत आते खड़ौता निवासी कमल कुमार के मकान पर 24 अप्रैल 2017 को एक पेड़ गिर गया था, जिससे मकान का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ था। इस क्षतिग्रस्त हिस्से का आकलन बीमा कंपनी ने करीब 26 हजार रुपये बनाया था। वहीं पीड़ित व्यक्ति ने पीडब्ल्यूडी के जवाली डिवीजन के इंजीनियर से क्षतिग्रस्त मकान का सर्वे करवाया। इस दौरान उन्होंने एक लाख 72 हजार रुपये का एस्टीमेट बनाया, लेकिन बीमा कंपनी ने पीड़ित व्यक्ति को दो किस्तों में मात्र 26 हजार रुपये ही दिए। जब पीड़ित ने अतिरिक्त मुआवजा मांगा तो कंपनी ने इसे देने से इनकार कर दिया। इस पर इस साल दो जनवरी को पीड़ित व्यक्ति ने उपभोक्ता मंच का दरवाजा खटखटाया, जिस पर सुनवाई करते हुए पीड़ित व्यक्ति के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बीमा कंपनी को 1,46,000 रुपये मुआवजा और खर्च हुए 18 हजार रुपये नौ प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए।
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