हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में 30 जून तक नई स्कूल प्रबंधन समितियों (एसएमसी) का गठन अनिवार्य कर दिया गया है। समग्र शिक्षा हिमाचल प्रदेश ने शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और सामुदायिक भागीदारी मजबूत करने के उद्देश्य से ये निर्देश जारी किए हैं। नई एसएमसी दिशानिर्देश-2026 के तहत पूर्व में गठित सभी समितियां स्वतः भंग हो जाएंगी। अब प्रत्येक स्कूल परिसर में केवल एक ही एसएमसी कार्य करेगी। नई व्यवस्था के तहत एसएमसी सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष निर्धारित किया गया है। समिति की मासिक बैठकें अनिवार्य होंगी।