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Himachal: हिमाचल के सभी सरकारी स्कूलों में 30 जून तक एसएमसी बनाने के निर्देश

Tue, 16 Jun 2026 07:44 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।

सार

 सभी सरकारी स्कूलों में 30 जून तक नई स्कूल प्रबंधन समितियों (एसएमसी) का गठन अनिवार्य कर दिया गया है। 
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सरकारी स्कूलों में एसएमसी अनिवार्य। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में 30 जून तक नई स्कूल प्रबंधन समितियों (एसएमसी) का गठन अनिवार्य कर दिया गया है। समग्र शिक्षा हिमाचल प्रदेश ने शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और सामुदायिक भागीदारी मजबूत करने के उद्देश्य से ये निर्देश जारी किए हैं। नई एसएमसी दिशानिर्देश-2026 के तहत पूर्व में गठित सभी समितियां स्वतः भंग हो जाएंगी। अब प्रत्येक स्कूल परिसर में केवल एक ही एसएमसी कार्य करेगी। नई व्यवस्था के तहत एसएमसी सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष निर्धारित किया गया है। समिति की मासिक बैठकें अनिवार्य होंगी।

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इन बैठकों के लिए कम से कम 50 फीसदी सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। प्रत्येक एसएमसी में भवन समिति और शैक्षणिक समिति नामक दो उप-समितियों का भी गठन किया जाएगा। एसएमसी को निर्धारित नियमों के तहत 30 लाख रुपये तक के निर्माण कार्य सीधे करवाने का अधिकार दिया गया है। हर स्कूल को तीन वर्षीय स्कूल विकास योजना और वार्षिक उप-योजना तैयार करनी होगी। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में सामाजिक अंकेक्षण भी अनिवार्य किया गया है।
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समिति के गठन के एक माह के भीतर सभी सदस्यों का प्रशिक्षण स्कूल अथवा समूह स्तर पर आयोजित होगा। नए दिशा-निर्देश के तहत प्रत्येक स्कूल को तीन वर्षीय स्कूल विकास योजना तैयार करनी होगी। इसके साथ ही वार्षिक उप-योजना भी बनाई जाएगी। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में सामाजिक अंकेक्षण अनिवार्य किया गया है। समिति के गठन के एक माह के भीतर सभी सदस्यों का प्रशिक्षण स्कूल अथवा समूह स्तर पर आयोजित किया जाएगा। जिला परियोजना कार्यालय ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। नई एसएमसी का गठन 30 जून तक पूरा कर रिपोर्ट खंड कार्यालय को भेजी जाए।
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