राज्य में स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने और एकरूपता बनाए रखने के उद्देश्य से शिक्षा निदेशालय ने कक्षाओं में गाइड, हेल्प बुक और अनधिकृत संदर्भ पुस्तकों के उपयोग पर सख्त रुख अपनाया है। निदेशालय ने कक्षा शिक्षण के दौरान केवल एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों का ही उपयोग करने को कहा है। निदेशालय के अनुसार इस संबंध में पहले भी 18 अगस्त 2025 को निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इसके बावजूद कुछ स्कूलों में शिक्षकों की ओर से पढ़ाने के दौरान गाइड और हेल्प बुक के उपयोग की शिकायतें सामने आई हैं। इसे विभागीय निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन माना गया है।
एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकें ही कक्षा में पढ़ाने के लिए मान्य
निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि अनधिकृत पुस्तकों का प्रयोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अवधारणा को प्रभावित करता है। शिक्षक की मौलिक शैक्षणिक भूमिका व नवाचार को भी सीमित करता है। ऐसे में छात्रों को निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप समग्र और मानकीकृत शिक्षा नहीं मिल पाती। शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने सभी उपनिदेशकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीन सभी प्रधानाचार्यों और मुख्याध्यापकों को सख्ती से आदेश जारी करें। कक्षा शिक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की गाइड, हेल्प बुक या अन्य संदर्भ सामग्री का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। केवल एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकें ही कक्षा में पढ़ाने के लिए मान्य होंगी।