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हिमाचल: सुपर स्पेशलिस्ट फैकल्टी को फिर से मिलेगा एनपीए, सरकार ने जारी की अधिसूचना

Wed, 01 Jul 2026 09:58 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।

सार

 सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत सुपर स्पेशलिस्ट फैकल्टी को राहत देते हुए फिर से नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाउंस (एनपीए) देने का निर्णय लिया है। 
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चिकित्सक(प्रतीकात्मक)। - फोटो : Freepik
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हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत सुपर स्पेशलिस्ट फैकल्टी को राहत देते हुए फिर से नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाउंस (एनपीए) देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में बुधवार को विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च विभाग में कार्यरत ऐसे सभी सुपर स्पेशलिस्ट फैकल्टी सदस्य, जिन्होंने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय और नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस (एनबीईएमएस) से डीएम (डाॅक्टर ऑफ मेडिसन) एमसीएच और डीएनबी की सुपर स्पेशलिस्ट डिग्री प्राप्त की है, वे एनपीए के पात्र होंगे।

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सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन चिकित्सकों को वही एनपीए मिलेगा, जो 24 मई 2023 को वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना से पहले लागू नियमों और शर्तों के अनुसार दिया जाता था। इससे पहले वित्त विभाग की अधिसूचना के बाद सुपर स्पेशलिस्ट फैकल्टी के एनपीए को लेकर स्थिति बदल गई थी, जिसे अब बहाल कर दिया गया है। यह निर्णय वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति तथा सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद लिया गया है। आदेशों का उद्देश्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को प्रोत्साहन देना और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना है। इस निर्णय से प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सकों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।
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