उधर, इस मामले में विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने बताया कि आदेश के अनुसार जांच पूरी होने तक स्टाफ नर्स निलंबित रहेगी। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय शिमला निर्धारित किया गया है और सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना उन्हें मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। इससे पहले इसी मामले में संबंधित डॉक्टर के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई करते हुए निलंबन किया जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग मामले की विस्तृत जांच कर रहा है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।