हिमाचल सरकार ने क्रेच वर्कर और क्रेच हेल्पर की भर्ती को लेकर संशोधन करते हुए पुराने कर्मियों को राहत दी है। संशोधित प्रावधानों के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 के बीच जिन स्टैंड अलोन क्रेच केंद्रों को नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्रों में मर्ज किया गया है, वहां अब कोई नई भर्ती नहीं की जाएगी। ऐसे केंद्रों में पहले से कार्यरत क्रेच वर्कर, जो लगातार सेवाएं दे रही हैं, उन्हें सह-समाप्ति आधार पर सेवा जारी रखने की अनुमति दी गई है। हालांकि इसके लिए शर्त रखी गई है कि संबंधित कर्मी की आयु 60 वर्ष से कम हो और वह निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूरी करती हो। यदि कोई क्रेच वर्कर निर्धारित योग्यता पूरी नहीं करती, लेकिन हेल्पर पद के लिए पात्र है, तो उसे उसी केंद्र में क्रेच हेल्पर के रूप में समायोजित किए जाने का विकल्प दिया गया है।