हिमाचल बिजली बोर्ड (सांकेतिक तस्वीर)।
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हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड ने विद्युत भवन कुमार हाउस और राज्य भर के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के परिसरों में गेट मीटिंग, धरना, रैलियां, प्रदर्शन और हड़ताल सहित सभी प्रकार के विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं।
वीरवार को बोर्ड के कार्यकारी निदेशक की ओर से जारी कार्यालय आदेश में बताया गया कि इससे कथित तौर पर आधिकारिक कामकाज बाधित हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है और कार्यस्थल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। आदेश में कर्मचारियों को उनकी इच्छा के विरुद्ध इन विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए कथित तौर पर मजबूर या धमकाए जाने की चिंताजनक प्रवृत्ति का भी उल्लेख किया गया है। प्रदेश में किसी भी एसोसिएशन/यूनियन/संयुक्त मोर्चा को एचपीएसईबी परिसर में किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं मिलेगी।
कार्यालय प्रमुखों को इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उल्लंघन की सूचना न देने या तथ्यों को छिपाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। आदेश का कोई भी उल्लंघन 'अनुशासन भंग करने वाला' माना जाएगा और दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है।