यात्री के साथ 30 किलो समान का कोई किराया नहीं
एचआरटीसी की लगेज पॉलिसी के अनुसार निगम की बसों में सफर के दौरान यात्री के साथ 30 किलो तक घरेलू सामान लाने ले जाने पर कोई अतिरिक्त किराया नहीं चुकाना होगा। नवंबर 2023 को अधिसूचित लगेज पॉलिसी का प्रावधान ही लागू होगा।
ऐसे समझें
उदाहरण के लिए मंडी से चंडीगढ़ का कुल किराया 400 रुपये है। अगर कोई व्यक्ति चंडीगढ़ से मंडी के लिए 50 किलो सामान भेजता है तो अब उसे 800 रुपये किराया चुकाना पड़ेगा। अगर सवारी साथ है तो 50 किलोग्राम सामान ले जाने पर भी 400 रुपये चुकाने होंगे। यात्री का किराया अलग होगा। इस संबंध में एचआरटीसी के प्रबंधक निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने मंडी, शिमला, कांगड़ा, हमीरपुर के डिविजनल मैनेजर को पत्राचार कर दिया है। एचआरटीसी के निदेशक मंडल के अध्यक्ष की ओर से अनुमोदित प्रस्ताव 28-09-2024 के मद्देनजर यह संशोधन किया गया है।
6 नवंबर 2023 को अधिसूचित एचआरटीसी कीलगेज पॉलिसी के क्लॉज 26 में यात्रियों के हित में संशोधन किया गया है। अन्य सभी क्लॉज यथावत रहेंगे। पहले जहां बिना यात्री के सामान भेजने पर 40 किलो तक के लिए एक यात्री किराया देय होता था अब इसे 5 किलो तक एक चौथाई और 20 किलो तक आधा किराया निर्धारित किया गया है- रोहन चंद ठाकुर, प्रबंध निदेशक, एचआरटीसी