पूर्व विधायक व भाजपा नेता राजेंद्र राणा/हिमाचल हाईकोर्ट।
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक भाजपा नेता राजेंद्र राणा को विदेश जाने की इजाजत दे दी है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को 1 लाख रुपये का निजी तौर पर मुचलका भरने को कहा है। न्यायाधीश राकेश कैंथला की अदालत ने याचिकाकर्ता को आदेश दिए हैं कि दो दिनों के भीतर अपनी आने-जाने की सारी जानकारी पुलिस स्टेशन में दें। विदेश से आने के बाद भी सूचना पुलिस को देने को कहा है।
याचिकाकर्ता की ओर से 9 जनवरी को विदेश जाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया कि बेटी के लिए मेडिकल में स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए उसे 3 फरवरी से 11 फरवरी के बीच मलयेशिया जाना है। पूर्व विधायक इससे पहले भी 10 सितंबर से 16 सितंबर 2024 के बीच यूनाईटेड किंगडम का दौरा कर चुके हैं।