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हिमाचल हाईकोर्ट: बेलिफ ग्रुप-सी पदों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक, पदोन्नति में देरी पर सरकार से जवाब तलब

Thu, 27 Aug 2026 06:00 AM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।

सार

प्रदेश हाईकोर्ट ने बेलिफ ग्रुप-सी के पदों पर शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया पर अगले आदेशों तक अंतरिम रोक लगा दी है।  न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला मानते हुए यह अंतरिम आदेश जारी किया है। 
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बेलिफ ग्रुप-सी के पदों पर शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया पर अगले आदेशों तक अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला मानते हुए यह अंतरिम आदेश जारी किया है। अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता बलबीर सिंह काफी समय से बेलिफ के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र था। इसके बावजूद उसकी पदोन्नति पर विचार करने के बजाय भर्ती प्रक्रिया जारी रखी गई। अदालत ने राज्य सरकार सहित सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए 2 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी।

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अदालत ने रिकॉर्ड और दस्तावेजों यानी आरएंडपी नियम, पूर्व विज्ञापन नोटिस और आदेशों का अवलोकन करने के बाद पाया कि याचिकाकर्ता की ओर से दिए गए अभ्यावेदन को 20 दिसंबर 2024 को बिना कोई स्पष्ट कारण बताए खारिज कर दिया गया था, जो कानूनी रूप से उचित नहीं था। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि वह लंबे समय से बेलिफ के पद पर पदोन्नति का हकदार था। याचिकाकर्ता ने सेवा नियमों के तहत पदोन्नति की पात्रता का हवाला दिया। पहले 6 नवंबर 2024 को जारी भर्ती विज्ञापन को याचिका संख्या सीडब्लूपी 571 of 2025 में पारित आदेशों के बाद 29 मई 2025 को वापस ले लिया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन को 20 दिसंबर 2024 को बिना कोई ठोस कारण बताए खारिज कर दिया गया था, जिसे कोर्ट में चुनौती दी गई है।
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