पे रिवीजन स्केल पर स्थिति स्पष्ट करे सरकार : हाईकोर्ट
तीन जनवरी 2022 के पे रिवीजन स्केल पर हाईकोर्ट ने सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। मामले में शुक्रवार को सुनवाई होगी। अदालत में याचिकाकर्ता की ओर से 6 सितंबर 2022 को अधिसूचना को चुनौती दी गई है। इसमें कहा गया है कि जो कर्मचारी 3 जनवरी 2022 से पहले नियुक्त किए गए हैं, उन पर यह लागू नहीं होगी। दोनों याचिकाकर्ताओं की शिक्षा विभाग में क्लर्क के पद पर 2018-19 में नियुक्ति की गई है। इन दोनों को नियमित नौकरी करते हुए दो साल पूरे हो गए थे। सरकार ने 18 दिसंबर 2021 को एक अधिसूृचना जारी की। इसमें कहा गया है कि 30 सितंबर 2021 तक दो साल पूरे कर दिए हैं, उन्हें रेगुलर किया जाएगा।