आय सीमा बढ़ने से अब ऐसे परिवारों की महिलाएं भी पात्रता के दायरे में आ सकेंगी, जिनकी वार्षिक आय पहले निर्धारित 50 हजार रुपये की सीमा से अधिक थी, लेकिन 75 हजार रुपये से ज्यादा नहीं है। संशोधित नियमों के तहत उम्मीदवार के परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 75 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। आय प्रमाणपत्र निर्धारित स्तर के सक्षम अधिकारी से प्रमाणित होना आवश्यक होगा। अधिसूचना में नायब तहसीलदार, तहसीलदार या कार्यकारी मजिस्ट्रेट से आय प्रमाणपत्र के सत्यापन का प्रावधान किया गया है।
विभाग ने योजना के दिशा-निर्देशों के प्रावधान 4(डी) में संशोधन कर यह बदलाव किया है। इससे भर्ती प्रक्रिया में निर्धारित आय संबंधी पात्रता की शर्त अब नई सीमा के अनुसार लागू होगी। आय सीमा में बढ़ोतरी से निम्न आय वर्ग के परिवारों की अधिक महिलाओं को आंगनबाड़ी भर्ती में आवेदन का अवसर मिलने की उम्मीद है। विशेष रूप से विधवा, निराश्रित और एकल महिलाओं को इससे लाभ मिल सकता है, बशर्ते वे भर्ती के अन्य निर्धारित पात्रता नियमों को पूरा करती हों। सरकार के इस कदम से आंगनबाड़ी पदों के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं का पात्रता दायरा बढ़ेगा।