इस पर ज्वाइंट फ्रंट संघ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने विरोध जताया। उन्होंने कहा कि इस मामले में एक अन्य आवेदन दायर किया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सरकार ने परीक्षा को लेकर जो गाइडलाइन जारी की है, उसके अनुरूप परीक्षा नहीं करवाई गई है।
गाइडलाइन के तहत आंसर शीट ए, बी, सी, डी सीरीज में होनी चाहिए थी ,लेकिन जो आंसर शीट परीक्षा केंद्र में आवंटित की गई उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने इस परीक्षा में धांधली के आरोप लगाए हैं। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है।