हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सोलन और आसपास के क्षेत्रों में पर्यावरण नियमों के उल्लंघन, अवैध निर्माण और बेनामी जमीन सौदों पर चिंता जताते हुए राज्य सरकार और वन विभाग को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने दोहराया कि सोलन, बड़ोग, कुमारहट्टी व आसपास के इलाकों में छह मंजिल से अधिक ऊंची इमारतों के निर्माण की अनुमति नहीं है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि इस सीमा से अधिक किसी नए निर्माण या फिनिशिंग कार्य की अनुमति न दी जाए।