टैक्सी यूनियन के सदस्यों ने हमीरपुर बस अड्डा में रोकी कार, यातायात पुलिस ने की कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
हमीरपुर। निजी कार का टैक्सी के रूप में उपयोग करना चालक को भारी पड़ गया। यातायात पुलिस हमीरपुर ने बिना परमिट निजी वाहन को टैक्सी के रूप में संचालित करने पर 10 हजार रुपये का चालान किया।
मामला टैक्सी यूनियन के सदस्यों की शिकायत के बाद सामने आया। जानकारी के अनुसार, कार कांगड़ा जिला से चंडीगढ़ की ओर जा रही थी और अणु क्षेत्र से एक सवारी को चंडीगढ़ ले जाने की तैयारी थी, जिसने एप के माध्यम से कैब बुक की थी।
जब वाहन हमीरपुर बस अड्डे के बाहर पहुंचा तो टैक्सी यूनियन के सदस्यों ने उसे रोक लिया। पूछताछ में चालक सवारियों के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दे सका और बाद में उसने स्वीकार किया कि वह पहली बार सवारी ले जा रहा था।
इसके बाद मौके पर यातायात पुलिस को बुलाया गया, जिसने जांच में पाया कि वाहन बिना परमिट के टैक्सी के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस ने 10 हजार रुपये का चालान काटा और इसके बाद वाहन सवारियों सहित रवाना हुआ। मामले की पुष्टि एसपी बलवीर सिंह ने की है।