अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गौरव महाजन ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
हमीरपुर। दुष्कर्म के मामले के में हमीरपुर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। फैसले के मुताबिक दोषी को दस साल कारावास के साथ ही 50 हजार जुर्माना राशि का भी भुगतान करना होगा। जुर्माना राशि अदा न करने की सूरत में छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गौरव महाजन की अदालत ने सोमवार के दिन दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार दिया। राजवीर सिंह निवासी सिंगोटी, डाकघर राथ, तहसील बेहड़ी जिला बांस बरेली उत्तर प्रदेश को सजा सुनाई गई है। जानकारी के मुताबिक मामला वर्ष 2022 का है। दोषी ने 18 जून 2022 को रात करीब साढ़े आठ बजे गांव समताना में महिला को रुपये देने का बहाना बनाकर अपने कमरे में बुलाया। इसके बाद उसने महिला के साथ दुष्कर्म किया। बाद में मामला पुलिस थाना बड़सर में दर्ज हुआ। पुलिस के माध्यम से मामला माननीय न्यायालय में पहुंचा और सोमवार को सजा सुनाई गई। मामले में 20 गवाहों की गवाही हुई।