हमीरपुर। जिला दंडाधिकारी देवश्वेता बनिक ने कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत कुछ नई पाबंदियां लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 10 मई को प्रात: छह बजे से लेकर 17 मई को प्रात: छह बजे तक समस्त हमीरपुर जिले में लागू रहेंगे। उपरोक्त अवधि में जिले में सार्वजनिक परिवहन एवं भाड़े पर लिए जाने वाले वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों को इससे छूट रहेगी। निजी वाहनों को भी केवल स्वास्थ्य संबंधी एवं अन्य आपात स्थितियों में ही आवाजाही की अनुमति होगी। हालांकि कोविड-19 टीकाकरण, टेस्टिंग एवं उपचार के लिए निजी वाहनों में आवागमन किया जा सकेगा।
आपात सेवाओं से जुड़े, आवश्यक वस्तुओं एवं चिकित्सा आपूर्ति व सार्वजनिक सेवा में लगे वाहनों को भी इसमें छूट रहेगी। जिले में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें प्रात: आठ बजे से 11 बजे तक केवल तीन घंटों के लिए ही खुली रहेंगी। इनमें सार्वजनिक राशन, दैनिक उपभोग और आवश्यक वस्तुओं की दुकानें जैसे किराना, फल, सब्जियों, दुग्ध उत्पादों, मांस एवं मछली, पशु चारा एवं फीड, बीज, उर्वरक एवं कीटाणुनाशकों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। निर्माण सामग्री से जुड़ी दुकानें भी अब बंद रहेंगी। फार्मेसी एवं मेडिकल/दवा की दुकानें उपरोक्त अवधि के बाद भी खुली रखी जा सकेंगी। इसके अतिरिक्त पांच मई को जारी आदेशों के अनुसार शेष पाबंदियां यथावत जारी रहेंगी।