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Hamirpur (Himachal) News: मारपीट के दोषी को छह माह का कठोर कारावास और दो हजार रुपये जुर्माना

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हमीरपुर। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी हमीरपुर अनुलेखा तनवर की अदालत ने मारपीट के दोषी को छह माह का कारावास और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी की पहचान जसवंत सिंह, सत्या देवी और सुनीता देवी उर्फ सोनू के रूप में हुई है। जबकि पीड़ित की पहचान सरस्वती देवी निवासी हमीरपुर के रूप में हुई है।
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इन तीनों ने सरस्वती देवी के साथ डंडे के साथ मारपीट की थी और उसे गंभीर चोटें पहुंचाई थीं। इस हमले में पीड़िता को लहूलुहान किया गया था, बाद में महिला को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था। हमीरपुर पुलिस थाना में सरस्वती की शिकायत पर 20 जनवरी 2014 को मामला दर्ज कर इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मामले की बारीकी से छानबीन करने के बाद पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया था। जिस पर शनिवार को सुनवाई हुई। इस मामले में कुल 13 गवाह अदालत में पेश हुए। मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी गीतांजलि भारद्वाज ने की। न्यायालय ने भादंसं की धारा 325 के तहत दोषी को छह माह का कठोर कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना, भादंसं की धारा 323 के तहत छह माह का कठोर कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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