फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

विज्ञापन
rape alliged send to jail
विज्ञापन
हमीरपुर। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को विशेष न्यायाधीश हमीरपुर राकेश कैंथला की अदालत ने दोषी पाया है। अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
विज्ञापन

जिला न्यायवादी कपिल देव शर्मा ने इस मामले की न्यायालय में पैरवी की। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 29 गवाह पेश हुए। पुलिस थाना बड़सर में वर्ष 2019 में पोक्सो एक्ट के तहत आरोपी शशि कुमार पुत्र संसार चंद निवासी गांव बिझड़ी दसूआ, तहसील बड़सर जिला हमीरपुर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने पीड़ित नाबालिग और आरोपी का अस्पताल में मेडिकल करवाने के बाद मामले की छानबीन कर चालान हमीरपुर जिला सत्र न्यायालय में पेश किया। शुक्रवार को इस मामले में विशेष न्यायाधीश ने दोषी को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें