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बिना खाद्य लाइसेंस सामग्री बेचने पर होगी सजा

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मिठाई की दुकानों पर निरीक्षण करते सीएमओ व खाद्य सुरक्षा अधिकारी। - फोटो : Hamirpur-HP
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हमीरपुर। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आरके अग्निहोत्री ने कहा है कि
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बिना खाद्य लाइसेंस के सामग्री बेचने पर छह माह तक कैद और पांच लाख रुपये जुर्माना हो सकता है। उन्होेंने सभी विक्रेताओं को खाद्य लाइसेंस बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही दुकानों में काम कर रहे कामगारों की भी स्वास्थ्य जांच करवाने की बात कही है। यह निर्देश उन्होंने शनिवार को दुकानों के औचक निरीक्षण के दौरान कहे।
इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिनियन 2006 के प्रावधानों के अनुसार तय नियमों की जांच की गई। खाद्य पदार्थ बेच रहे दुकानदारों और रेहड़ी-फड़ी वालों के लाइसेंस, स्वच्छता, कोरोना नियमों का पालन सहित अन्य व्यवस्थाएं जांची। सीएमओ ने कहा कि कई विक्रेता खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों को बहुत हलके में ले रहे हैं और नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। जांच में पाया कि कुछ विक्रेता बिना लाइसेंस, पर्याप्त स्वच्छता के बिना और कोविड नियमों को ताक पर रखकर काम कर रहे हैं।
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जो आम नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है। निरीक्षण के दौरान सीएमओ ने कहा कि वह स्वास्थ्य विभाग से अपना लाइसेंस तत्काल बनवाएं, उनके यहां काम करने वाले सभी कामगारों के मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र बनाएं, दुकानों में पैदा हुए कूड़े कचरे को ढक कर रखें और इसका उचित तरीके से निपटारा करें। ग्राहकों की भीड़ जमा न होने देें, खुद भी मास्क लगाएं और बिना मास्क के सेवा प्रदान न करें।
कहा है कि सभी विक्रेता तय निर्देशों के अनुसार एक सप्ताह के भीतर सभी कमियों को दूर करें। उन्होंने खामियों को एक सप्ताह में सुधारने के निर्देश दिए हैं।
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