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धोखाधड़ी के दोषी को ढाई साल की जेल

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हमीरपुर। धोखाधड़ी के दोषी को हमीरपुर न्यायालय ने ढाई साल के कारावास की सजा सुनाई है। नगर पंचायत नादौन के वार्ड नंबर 3 निवासी विक्रमजीत की शिकायत पर थाना नादौन में वर्ष 2019 में भादंसं की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था।
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जिसकी सुनवाई करते हुए शुक्रवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 2 हमीरपुर ने अभियुक्त अनवर शेख पुत्र कृष्ण कुमार गुप्ता निवासी मोहाली पंजाब को दोषी करार देते हुए 2 वर्ष 6 महीने के साधारण कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमीरपुर विजय सकलानी ने कहा कि जुर्माना अदा न करने की सूरत में एक माह के अतिरिक्त कारावास के भी आदेश किए हैं।
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