हमीरपुर। संसदीय क्षेत्र हमीरपुर के निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी हमीरपुर अमरजीत सिंह ने कहा कि आचार संहिता के मद्देनजर उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के चुनावी व्यय पर कड़ी नजर रखी जा रही है। उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के विभिन्न खर्चों के अलावा प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया में प्रकाशित या प्रसारित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों, बल्क मैसेज तथा पेड न्यूज के मामलों की भी निगरानी की जा रही है।
उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में ऑडियो-विजुअल राजनीतिक विज्ञापन के प्रसारण के लिए जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) की अनुमति एवं प्रमाणन अनिवार्य है। निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों के प्रकाशन के लिए पूर्व अनुमति एवं प्रमाणन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मतदान से एक दिन पहले या मतदान के दिन प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए भी एमसीएमसी से अनुमति लेनी होगी और विज्ञापन को प्रमाणित करवाना होगा। इन विज्ञापनों के प्रमाणन के लिए प्रकाशन से कम से कम दो दिन पहले आवेदन करना होगा।
उन्होंने कहा कि यदि कोई उम्मीदवार मतदान के दिन एक जून को या एक दिन पहले 31 मई को प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित करने का इच्छुक हो तो वह इसे दो दिन पहले प्रमाणित करवा लें। निर्धारित अवधि के बाद जिला स्तरीय एमसीएमसी कोई भी विज्ञापन प्रमाणित नहीं करेगी।