हमीरपुर। नगर निगम के तहत भवन निर्माण को लेकर तय किए गए नियमों की अवहेलना करने पर जारी नोटिस को लेकर लोग अधिक गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। अब नगर निगम नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों पर कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को लेकर नोटिस जारी करेगी।
अगर इन नोटिस के बाद भी कोई जवाबदेही तय नहीं होती है, तो नगर निगम अवैध ढांचे को गिराने को लेकर निर्णय लेने के लिए बाध्य होगी। नगर निगम हमीरपुर के तहत भवन निर्माण के लिए भवन का नक्शा पास करवाना अनिवार्य है, लेकिन शहर में कई लोग बिना नक्शा पास करवाए ही निर्माण कार्य को अंजाम दे रहे हैं।
नगर निगम ने नियमों की अवहेलना करने वाले सात लोगों को नोटिस जारी किए थे। मगर इनमें से केवल एक व्यक्ति ने नोटिस का जवाब दिया है। इसके अतिरिक्त अन्य लोग नोटिस को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। नगर निगम ने अब इन लोगों को 39(1) के तहत नोटिस जारी करने का फैसला लिया है। नियमों के अनुसार किसी भवन निर्माण करने या निर्मित भवन में अन्य निर्माण करने के लिए नक्शा पास करवाना जरूरी है।
इसके लिए नगर निगम पहले संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी करती है। अगर इसके बाद भी कोई बदलाव नहीं आता है या फिर उस नोटिस का उत्तर नहीं देते हैं तो फिर भवन को गिराने या उक्त अवैध ढांचे को गिराने के लिए नगर निगम नोटिस जारी कर सकती है। इसके बाद अगर लोग स्वयं अवैध ढांचे को नहीं गिराते हैं तो फिर नगर निगम अपने स्तर पर उसे गिरा सकती है।
कोट :
नगर निगम हमीरपुर के तहत लोगों को नोटिस जारी किए थे। इनमें केवल एक ही व्यक्ति ने उत्तर दिया है। नोटिस का जवाब न देने वाले लोगों को एक बार फिर नोटिस दिया जाएगा। अगर इसके बाद कोई जवाब नहीं आता है, तो अवैध ढांचे को गिराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
-राम प्रसाद, अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम हमीरपुर