फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

अब दो ही लाइसेंसशुदा हथियार रखने की अनुमति

विज्ञापन
विज्ञापन
हमीरपुर। हथियार अधिनियम में संशोधन के बाद अब कोई भी व्यक्ति अधिकतम दो लाइसेंसशुदा शस्त्र ही रख सकता है। अगर किसी व्यक्ति के पास तीन लाइसेंसशुदा हथियार हैं तो उसे अपना तीसरा हथियार 13 दिसंबर से पहले निकटतम थाने या अधिकृत शस्त्र विक्रेता के पास जमा करवाना होगा। सेना में कार्यरत शस्त्र धारकों को अपना तीसरा लाइसेंसशुदा शस्त्र अपने शस्त्रागार यूनिट में जमा करवाना पड़ेगा।
विज्ञापन

जिलाधीश हरिकेश मीणा ने कहा कि केंद्र सरकार ने हथियार अधिनियम की धारा 3 (2) में संशोधन किया है। इसके अनुसार अब कोई भी व्यक्ति 2 से अधिक लाइसेंसशुदा हथियार नहीं रख सकता। अगर किसी जिलावासी के पास दो से अधिक हथियार हैं तो वह इन्हें 13 दिसंबर से पहले जमा करवा दें। इसके बाद 90 दिन के भीतर वह शस्त्र संबंधित लाइसेंस प्राधिकारी की ओर से खारिज कर दिया जाएगा। हरिकेश मीणा ने कहा कि उक्त निर्देशों की अवमानना करने पर शस्त्र लाइसेंसधारकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें