हमीरपुर। नगर निगम हमीरपुर के वार्डों में अब भवन मालिक मनमर्जी से होर्डिंग्स नहीं लगा सकेंगे। होर्डिंग्स लगाने के लिए लोगों को निगम के ऑनलाइन सिटीजन पोर्टल पर आवेदन करना होगा।
आवेदन के बाद एनओसी जारी होने पर ही होर्डिंग्स लगाने का कार्य होगा। लोगों की सुरक्षा एवं शहर की सुंदरता को लेकर नगर निगम की ओर से निर्देश जारी किए हैं। होर्डिंग्स लगाने के लिए भवनों के आसपास के स्थान व सुरक्षा को लेकर भी जांच होगी। पोर्टल पर पूरी जानकारी के बाद ही होर्डिंग्स लगाने का कार्य होगा। पूर्व में लोग ऑफलाइन माध्यम से कार्यालय में आकर आवेदन करते थे, लेकिन अब आवेदन संबंधी पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है।
वर्तमान में नगर निगम हमीरपुर के वार्डों में भवन मालिकों ने मनमर्जी से निजी कंपनियों, स्कूलों और अन्य विज्ञापनों के होर्डिंग्स लगाए हैं। कुछ स्थानों पर तंग और संकरी जगह पर होर्डिंग्स लगाए हैं। ऐसे में सार्वजनिक स्थानों पर होर्डिंग्स के होने से भवन मालिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अधिकांश समय बिजली के तारों को छूते होर्डिंग्स में शॉर्ट-सर्किट के दौरान आग लगने का खतरा बना रहता है।
ऐसे में नगर निगम की ओर से एनओसी के उपरांत ही होर्डिंग्स लगाने के निर्देश जारी किए हैं, ताकि शहर में किसी भी प्रकार की दुर्घटना न हो। निर्देशों की अवहेलना करते हुए होर्डिंग्स लगाने वाले लोगों को जुर्माना डालकर कार्रवाई की जाएगी।
कोट
भवनों के मालिक शहरभर में मनमर्जी से अवैध होर्डिंग्स नहीं लगा सकेंगे। नगर निगम कार्यालय से एनओसी के बाद ही भवन मालिक होर्डिंग्स लगा सकेंगे। लोगों की सुरक्षा एवं शहर की सुंदरता को लेकर निर्देश जारी किए हैं।
-अभिषेक गर्ग, आयुक्त, नगर निगम, हमीरपुर