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नशा और चोरी के मामले में दोषी दो लोगों को जेल

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हमीरपुर। हमीरपुर न्यायालय ने चोरी और नशे के दो अलग-अलग मामलों में दो लोगों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अतिरिक्त न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर-2 हमीरपुर ने भोरंज के गांव कालहू मोड़ के रहने वाले सुनील कुमार को चोरी के आरोप में दोषी करार दिया है। न्यायालय ने भादंसं की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी को तीन माह का कारावास और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले की जांच सहायक उपनिरीक्षक लाल चंद ने की थी। भोरंज पुलिस थाने में यह मामला 28 अक्तूबर 2008 को दर्ज किया गया था। इस मामले में पेश गवाहों और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने सुनील कुमार को यह सजा सुनाई है।
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वहीं, एक अन्य मामले में अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश ने मादक पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस एक्ट) में दोषी को चार साल की सजा व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मंगलवार को एडिशनल सेशन जज हमीरपुर की अदालत ने मुस्ताक अहमद गांव पोनारा जिला उधमपुर जम्मू कश्मीर को मुकदमा नंबर 23/15 के अंतर्गत दोषी करार दिया है। 7 फरवरी 2015 एनडीपीएस एक्ट के तहत थाना भोरंज में यह मामला दर्ज हुआ था। इस मामले की छानबीन सहायक उपनिरीक्षक सुरेंद्र सिंह ने की थी। पुलिस अधीक्षक हमीरपुर अर्जित सेन ठाकुर ने कहा कि हमीरपुर न्यायालय से दो अलग-अलग मामलों में दोषी करार दो लोगों को सजा सुनाई गई है।
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