गृहकर की अदायगी नहीं करने वाले डिफाल्टर उपभोक्ताओं के लिए हाउस टैक्स भरने का आखिरी मौका है। डिफाल्टर 31 मार्च तक दस फीसदी छूट के साथ गृहकर की अदायगी कर सकते हैं। 31 मार्च तक हाउस टैक्स नहीं भरने पर नगर परिषद डिफाल्टरों के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी।
नगर परिषद हमीरपुर में करीब दो दर्जन ऐसे डिफाल्टर हैं जिन्होंने सालों से हाउस टैक्स की अदायगी नहीं की है। डिफाल्टरों में शहर के नामी धन्नासेठ भी शामिल हैं। हालांकि मार्च माह के आखिर तक हाउस टैक्स जमा किया जाता है।
ऐसे में नगर परिषद ने डिफाल्टरों से हाउस टैक्स की वसूली को दस फीसदी की छूट भी दी है। जिससे डिफाल्टर भी छूट का लाभ उठाकर हाउस टैक्स भर सकें। हाउस टैक्स में दस फीसदी छूट महज 31 मार्च तक उपलब्ध रहेगी। ऐसे में छूट के चलते रोजाना शहरवासी डेढ़ से ढाई लाख रुपये का हाउस टैक्स जमा करवा रहे हैं।
ऐसे में नप 31 मार्च के बाद दोबारा डिफाल्टरों की सूची अपडेट करेगी। इस दौरान जो भी उपभोक्ता डिफाल्टर पाए जाएंगे। उनके खिलाफ नगर परिषद कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। इस बार नगर परिषद डिफाल्टरों से कोर्ट के माध्यम से ही हाउस टैक्स वसूल करेगी।
उधर, नप के कार्यकारी अधिकारी विनोद कुमार का कहना है कि 31 मार्च तक गृहकर में दस फीसदी की छूट है। इस दौरान भी हाउस टैक्स न भरने वाले लोगों के खिलाफ नप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी।