हमीरपुर। जिले में बैंकों की शाखाएं अब सुबह 8.00 से 10.00 बजे तक लेन-देन संबंधी सेवाएं देंगी। यह आदेश जिला दंडाधिकारी हरिकेश मीणा ने दिए हैं। इनमें बैंक ग्राहक तथा सरकारी दोनों तरह का लेन-देन शामिल हैं। यदि किसी ग्राहक का बैंकिंग कार्य 10.00 बजे के बाद पूरा होता है तो बैंक उसे परिसर छोड़ने के समय से संबंधित प्रमाण पत्र भी जारी करेगा। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं।
हमीरपुर जिले में प्रवासी, गरीब और जरूरतमंदों के लिए पंचायत स्तर पर आश्रय स्थल बनाए जाएंगे। पंचायतों में निगरानीकर्ता तैनात किए जा रहे हैं। आदेशों के अनुसार जिला की सभी ग्र ाम पंचायतों के प्रधान (अपनी पंचायत में) तथा सभी पंचायत सचिव व पंचायत सहायक (अपने कार्यक्षेत्र में) निगरानीकर्ता नियुक्त किए गए हैं। उपमंडल स्तर पर गरीब और जरूरतमंदों के लिए आश्रयस्थल तथा भोजन की व्यवस्था इनके सहयोग से सुनिश्चित की जाएगी। जो प्रवासी अपने घर इत्यादि को जाने के उद्देश्य से बाहर निकले हैं, ऐसे लोगों को समुचित स्क्रीनिंग के बाद आश्रय स्थलों में रखा जाएगा। वहां क्वारंटीन की सुविधा भी दी जाएगी।